Breaking News
शानदार समापन के लिए सज गया गौलापार
शानदार समापन के लिए सज गया गौलापार
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया कैमल बैक रोड के निर्माण कार्यों का निरीक्षण, कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया कैमल बैक रोड के निर्माण कार्यों का निरीक्षण, कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश
महाराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, योग महोत्सव में स्थानीय कलाकारों, योगाचार्यों को करें शामिल
महाराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, योग महोत्सव में स्थानीय कलाकारों, योगाचार्यों को करें शामिल
वनाग्नि की पिछली घटनाओं में आई समस्याओं का ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाए – मुख्यमंत्री धामी 
वनाग्नि की पिछली घटनाओं में आई समस्याओं का ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाए – मुख्यमंत्री धामी 
अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म का किया एलान, साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ करेंगे काम
अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म का किया एलान, साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ करेंगे काम
दिवंगत मंजुल के परिवार को हरसम्भव मदद करेगी सरकार- सीएम
दिवंगत मंजुल के परिवार को हरसम्भव मदद करेगी सरकार- सीएम
उत्तराखंड कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्ताव को दी मंजूरी 
उत्तराखंड कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्ताव को दी मंजूरी 
यूसीसी के प्रावधानों को दी गई चुनौती, केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी
यूसीसी के प्रावधानों को दी गई चुनौती, केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी
क्या आप भी करते हैं इंस्टेंट नूडल्स का अधिक सेवन, तो हो जाए सावधान, सेहत को पहुंचा सकता है नुकसान 
क्या आप भी करते हैं इंस्टेंट नूडल्स का अधिक सेवन, तो हो जाए सावधान, सेहत को पहुंचा सकता है नुकसान 

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग वाली याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक के रेप और हत्या की घटना के बाद दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ममता बनर्जी को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

कोर्ट का निर्णय:
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के पास किसी राजनेता से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, “हम यहां किसी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में आपके विचार सुनने नहीं बैठे हैं। हमारा काम कानूनी मुद्दों का निपटारा करना है, न कि राजनीतिक मंच की तरह कार्य करना।”

चिकित्सकों की सुरक्षा पर ध्यान:
न्यायालय ने बलात्कार और हत्या की घटना की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन जोर दिया कि उनका ध्यान इस समय चिकित्सकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर है। न्यायालय ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगने के प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top