Breaking News
बिग बॉस 20 में पहला एविक्शन, रोहिद खान हुए घर से बेघर
बिग बॉस 20 में पहला एविक्शन, रोहिद खान हुए घर से बेघर
अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का बड़ा हवाई हमला, तीन लोगों की मौत, कई घायल
अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का बड़ा हवाई हमला, तीन लोगों की मौत, कई घायल
एशियन गेम्स 2026- भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया
एशियन गेम्स 2026- भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया
मिशन-2027: पश्चिमी यूपी में संगठन की तैयारियों को परखेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन
मिशन-2027: पश्चिमी यूपी में संगठन की तैयारियों को परखेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन
खेल के प्रति समाज की बदली है सोच, अभिवावक खेलों को लेकर बच्चों को कर रहे प्रोत्साहित- रेखा आर्या
खेल के प्रति समाज की बदली है सोच, अभिवावक खेलों को लेकर बच्चों को कर रहे प्रोत्साहित- रेखा आर्या
नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा, काशीपुर में बोले सीएम धामी
नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें युवा, काशीपुर में बोले सीएम धामी
“आंगन का मिलन” कार्यक्रम बनेगा सेवा, पोषण, स्वास्थ्य और जनसहभागिता का व्यापक अभियान- रेखा आर्या
“आंगन का मिलन” कार्यक्रम बनेगा सेवा, पोषण, स्वास्थ्य और जनसहभागिता का व्यापक अभियान- रेखा आर्या
सार्वजनिक स्थान पर हुडदंग मचाने वालों की दून पुलिस ने उतारी खुमारी, 9 युवक हिरासत में
सार्वजनिक स्थान पर हुडदंग मचाने वालों की दून पुलिस ने उतारी खुमारी, 9 युवक हिरासत में
​अपराध का स्वरूप भले ही बदला हो, कानून अब और भी सख्त, बेटियां डरें नहीं, आवाज उठाएं- कुसुम कंडवाल
​अपराध का स्वरूप भले ही बदला हो, कानून अब और भी सख्त, बेटियां डरें नहीं, आवाज उठाएं- कुसुम कंडवाल

दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DDA अधिकारियों पर जुर्माना और सख्त दिशानिर्देश जारी

दिल्ली में पेड़ों की अवैध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DDA अधिकारियों पर जुर्माना और सख्त दिशानिर्देश जारी

सड़क निर्माण और वनरोपण से जुड़ी सभी गतिविधियों में अदालत को सूचना देना जरूरी

वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अवैध कटाई को गंभीरता से लेते हुए डीडीए अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस कार्रवाई को अवमानना की श्रेणी में रखा और स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निर्देश दिया कि भविष्य में वृक्षारोपण, निर्माण कार्य या किसी भी प्रकार के पारिस्थितिक प्रभाव वाले फैसलों में अदालत के समक्ष लंबित मामलों का उल्लेख अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और दिल्ली सरकार को सलाह देने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति भी गठित की है, जो हरित क्षेत्र बढ़ाने और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने पर सुझाव देगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top