Breaking News
उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों ने सीएम का जताया आभार 
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महानवमी के सुअवसर पर किया कन्या पूजन 
तड़के 5 बजे अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त नगर निगम के फोन पर बजी डीएम साहब की घंटी
दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार 
जमीन खरीद की डिटेल सात दिन में शासन को भेजें- मुख्य सचिव
आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, घरों में खाने की थाली कमजोर कर रही महंगाई 
DM का बड़ा एक्शन, बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर एस०के गुप्ता एण्ड कम्पनी वैन्डर रिलाइन्स जिओ पर मुकदमा दर्ज
आरटीआई में पहाड़ी जनपदों और महिलाओं की भागीदारी की जाय सुनिश्चित- राज्यपाल
एक भारत श्रेष्ठ भारत- भारतीय फिल्मों की एकसूत्र में बांधने की शक्ति

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और बालकृष्ण की तरफ से दायर माफीनामे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि ‘हम अंधे नहीं हैं।’ कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आप एक्शन के लिए तैयार रहें।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के MD के माफी मांगने के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के MD द्वारा माफी मांगने संबंधी हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम इतने उदार नहीं होना चाहते।’ सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति कड़ी नाराजगी जताई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top